Krishak Durghatna Kalyan Yojana : मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना – इस योजना के तहत, किसान की परिभाषा को विस्तारित करते हुए, खतौनी दर्जित खाता होल्डर / सह-खाता होल्डर के साथ, ऐसे अर्जित करने वाले परिवार के अधिकारी जिनकी मुख्य आय का स्रोत खाता होल्डर / सह-खाता होल्डर के नाम पर पंजीकृत भूमि से कृषि आय है और ऐसे भूमिहीन व्यक्ति भी शामिल हैं जो किराए पर या साझा पर हासिल की गई भूमि पर कृषि कार्य करते हैं और जिनका मुख्य आय सो लीज या साझा पर ली गई भूमि पर कृषि होती है।
Krishak Durghatna Kalyan Yojana – INDEX
Krishak Durghatna Kalyan Yojana – Overview
योजना का नाम | मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना |
---|---|
किसके द्वारा घोषित की गयी | मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा |
घोषणा की तिथि | 21 जनवरी 2020 |
मृत्यु के दौरान मुआवजा | 5 लाख रूपये |
विकलांग में आर्थिक सहायता | 2 से 3 लाख रूपये |
योजना का उद्देश्य | उत्तर प्रदेश के किसानों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना |
लाभार्थी | उत्तर प्रदेश के किसान |
साल | 2023 |
पंजीकरण | ऑनलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | esathi.up.gov.in |
Krishak Durghatna Kalyan Yojana – Benefits
उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना बनाई है जिसका उद्देश्य कृषि कार्यकर्ताओं को दुर्घटनाओं के पीड़ित बनने पर वित्तीय सहायता और मुआवजा प्रदान करना है। इस योजना के तहत सरकार विभिन्न परिस्थितियों में किसानों के सहायता में संलग्न होने का प्रतिबद्ध है।
दुर्घटना में किसान दोनों हाथ और पैर खो देते हैं तो उन्हें 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। उसी तरह, यदि किसान को एक हाथ और एक पैर की हानि होती है, तो भी उन्हें 5 लाख रुपये का मुआवजा प्रदान किया जाएगा। एक पैर और एक हाथ की अक्षमता के मामले में, वित्तीय सहायता 2 से 3 लाख रुपये के बीच होगी, यह अंतर विशेष परिस्थिति पर निर्भर करेगा।
इसके अलावा, यदि किसान एक दुर्घटना में जान गंवाते हैं, तो उनके परिवार को उपयुक्त मुआवजा के रूप में तकरीबन 5 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे। जब अक्षमता 25% से अधिक लेकिन 50% से कम होती है, तो सहायता 1 से 2 लाख रुपये के बीच होगी। दुर्घटना के कारण आंख को खोने की स्थिति में, तकरीबन 5 लाख रुपये तक की सहायता प्रदान की जाएगी।
इस योजना के माध्यम से, उत्तर प्रदेश सरकार का उद्देश्य ऐसे किसानों के द्वारा अनुभव की गई दुर्घटनाओं से होने वाले आर्थिक बोझ को कम करना है। उचित मुआवजा और वित्तीय सहायता प्रदान करके सरकार इन किसानों और उनके परिवारों का समर्थन करने का प्रयास कर रही है, जिससे उनकी कल्याण और आजीविका सुरक्षित रह सके।
विकलांगता / हानि | मुआवजा राशि |
---|---|
दोनों हाथ और पैर की हानि | 5 लाख रुपये |
एक हाथ और एक पैर की हानि | 5 लाख रुपये |
एक पैर और एक हाथ की विकलांगता | 2 से 3 लाख रुपये |
किसान की मृत्यु दुर्घटना में | 5 लाख रुपये तक |
25% से अधिक लेकिन 50% से कम विकलांगता | 1 से 2 लाख रुपये |
दुर्घटना के कारण एक आंख की हानि | 5 लाख रुपये तक |
इन हादसों के पीड़ितों को सहायता प्रदान की जाएगी:
किसानों को लाभ प्राप्त करने के लिए योजना के तहत आवेदन करना होगा। इस योजना के अंतर्गत, सरकार इन हादसों के पीड़ितों को लाभ प्रदान करेगी:
हादसे के प्रकार | प्रदान की जाने वाली सहायता |
---|---|
गिरते पेड़ | चोट या मृत्यु के लिए मुआवजा |
भूस्खलन | चोट या मृत्यु के लिए मुआवजा |
यात्रा हादसा | चोट या मृत्यु के लिए मुआवजा |
बिजली के चपेट में | चोट या मृत्यु के लिए मुआवजा |
बाढ़ | चोट या मृत्यु के लिए मुआवजा |
जानवर काटना | चिकित्सा उपचार और मुआवजा |
विद्युत्प्रवाह | चिकित्सा उपचार और मुआवजा |
आग | चोट या संपत्ति की हानि के लिए मुआवजा |
घर की गिरावट | चोट या संपत्ति की हानि के लिए मुआवजा |
आतंकी हमला | चोट या मृत्यु के लिए मुआवजा |
लड़ाई में हादसा | चोट या मृत्यु के लिए मुआवजा |
गड्ढे में गिरना | चोट या मृत्यु के लिए मुआवजा |
डकैती में हत्या | पीड़ित के परिवार के लिए मुआवजा |
Krishak Durghatna Kalyan Yojana – Eligibility
2019 के 14 सितंबर के बाद, हादसे के शिकार होने वाले किसानों के परिवार भी इस योजना के लाभ प्राप्त कर सकते हैं। आवेदक किसान की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए। दुर्घटना में आवेदक किसान की मृत्यु के बाद, सरकार उनके परिवार के माता-पिता, पत्नी, बहू, पुत्र, पुत्री, पोता और पोती को वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। वे किसान जो राज्य में अपनी खुद की कृषि भूमि नहीं रखते हैं और भाड़े या किराए पर खेती का काम करते हैं, उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ प्राप्त करेंगे। यदि किसान किसी दुर्घटना के कारण 60 प्रतिशत या उससे अधिक अक्षम हो जाता है, तो उसे सरकारी वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
यह योजना एक परिवर्तनकारी कदम है जो किसान दुर्घटना कल्याण योजना के तहत प्रभावित परिवारों को लाभ प्रदान करती है। इस योजना के लाभ का उदाहरण देते हुए, जब किसान की दुर्घटना की वजह से मृत्यु होती है, तो सरकार पेशेवर आर्थिक सहायता प्रदान करती है और उसके परिवार के विभिन्न सदस्यों की मदद करती है, जिनमें माता-पिता, पत्नी, बहू, पुत्र, पुत्री, पोता और पोती शामिल हैं।
इसके अलावा, यह योजना उन किसानों की मदद करती है जो अपनी खुद की कृषि भूमि नहीं रखते हैं और बजट या किराए पर खेती करते हैं। ऐसे किसानों को भी यूपी मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना के लाभ मिलेंगे।
इसके अलावा, यह योजना केवल मौत के मामले में ही सहायता प्रदान करने के लिए नहीं है, बल्कि यह दुर्घटनाओं के कारण 60 प्रतिशत या उससे अधिक अक्षम हो जाने वाले किसानों को भी सहायता प्रदान करती है। ऐसे किसानों को भी यह कल्याण योजना के लाभ प्राप्त करने का हक़ होगा।
यूपी मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना कल्याण योजना अपने व्यापक परिस्थितियों को समझते हुए और प्रभावित परिवारों और अक्षम किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करके, कृषि क्षेत्र में काम करने वालों के सामर्थ्य को बढ़ावा देने का निर्धारण करती है। यह योजना हमारे समाज में किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका को मान्यता प्रदान करती है और कठिन समय में उन्हें सहायता प्रदान करने का प्रयास करती है।
पात्रता मानदंड | विवरण |
---|---|
किसान के दुर्घटना की तारीख | 14 सितंबर 2019 के बाद |
लाभार्थियों | दुर्घटना के शिकार हुए किसानों के परिवार |
आवेदक किसान की आयु | 18 से 70 वर्ष के बीच |
पात्र परिवार के सदस्य | माता-पिता, पत्नी, बहू, बेटा, बेटी, पोता और पोती |
कृषि भूमि की स्वामित्वता | किसान जिनके पास अपनी कृषि भूमि नहीं है, लेकिन उन्हें भागीदारी या किराये पर कृषि का काम करते हैं |
विकलांगता प्रतिशत | 60 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता से पीड़ित किसानों को सुविधा प्रदान की जाएगी |
Krishak Durghatna Kalyan Yojana – Application Process
Online
- योजना की आधिकारिक वेबसाइट, e-District पर जाएं।
- होम पेज पर पंजीकृत उपयोगकर्ता लॉगिन खंड की तलाश करें।
- यदि आप पहले से पंजीकृत नहीं हैं, तो “नया उपयोगकर्ता पंजीकरण” विकल्प पर क्लिक करके पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें।
- अपने क्रेडेंशियल का उपयोग करके लॉगिन करें।
- कृषि विभाग के “माननीय मुख्यमंत्री किसान दुर्घटना सहायता योजना” के सेवा खंड में जाएं।
- योजना के लिए आवेदन पत्र पर क्लिक करें।
- अगले पेज पर आवेदन पत्र खुलेगा।
- आवश्यक सभी जानकारी, जैसे दुर्घटना के पीड़ित का विवरण, दावेदार का पता और व्यापार, दुर्घटना का विवरण, इत्यादि, भरें।
- सूचित किए गए सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को अपलोड करें।
- सभी जानकारी और संलग्नकों की सटीकता और पूर्णता की जांच करें।
- अंतिम रूप से, आवेदन पत्र जमा करें।
Offline
- दुर्घटना के 45 दिनों के भीतर, किसान या उनके परिवार के सदस्यों को दुर्घटना के बारे में सभी जानकारी इकट्ठा करनी होगी।
- दुर्घटना के बारे में सभी आवश्यक विवरणों के साथ आवेदन पत्र भरें।
- पूर्ण हुए आवेदन पत्र को जिला कलेक्टर कार्यालय में जमा करें।
- आवेदन को तहसील में जमा किया जाएगा, जहां अधिकारियों द्वारा सभी विवरणों का परीक्षण किया जाएगा।
- अधिकारी द्वारा प्रदत्त जानकारी और समर्थन दस्तावेजों की पुष्टि के लिए सावधानीपूर्वक समीक्षा की जाएगी।
- यदि पुष्टि प्रक्रिया सफल होती है और आवेदन पात्र मान्य माना जाता है, तो आवेदक किसान को सूचित किया जाएगा।
- पात्र किसान को दुर्घटना में लाभ प्राप्त किया जाएगा।
- लाभ की प्रकृति और मात्रा योजना के विशेष प्रावधानों पर निर्भर कर सकती है।
- किसान या उनके परिवार के सदस्यों को पुष्टि प्रक्रिया के दौरान अधिकारियों के साथ सहयोग करना और यदि आवश्यक हो तो कोई अतिरिक्त जानकारी या प्रलेखन प्रदान करना महत्वपूर्ण है।
- लाभ मंजूर होने के बाद, किसान को योजना में निर्धारित मुआवजा या समर्थन प्राप्त होगा।
Krishak Durghatna Kalyan Yojana – Documents Required
आवश्यक दस्तावेज | विवरण |
---|---|
खतौनी की प्रमाणित प्रतिलिपि | प्रमुख अधिकारी द्वारा प्रमाणित खतौनी की प्रतिलिपि |
पंजीकृत किरायादार के पंजीकृत पट्टे की प्रमाणित प्रतिलिपि | प्रमुख अधिकारी द्वारा प्रमाणित पंजीकृत पट्टे के अनुबंध की प्रतिलिपि |
भूमि मालिक या उनके उत्तरधारी/कानूनी उत्तरधारी से प्रमाणपत्र | यह प्रमाणित करता है कि दुर्घटना में मरने वाले व्यक्ति या अपंग होने वाले व्यक्ति ने उनकी जमीन पर कृषि का कार्य किया है या हो रहा है |
गांव के प्रमुख और क्षेत्रीय लेखाकार के प्रमाणित प्रमाणपत्र | यह प्रमाणित करता है कि प्रभावित व्यक्ति जमीन के मालिक के खेत पर सहकारी किरायेदार था |
आयु प्रमाणपत्र | व्यक्ति की आयु का प्रमाण, जैसे जन्म प्रमाणपत्र या सरकार द्वारा जारी आईडी |
पता प्रमाण | व्यक्ति के वर्तमान निवास पते की पुष्टि करने वाला दस्तावेज |
परिवार के सदस्य विवरण | व्यक्ति के परिवार के सदस्यों का विवरण, जैसे उनके नाम और संबंध |
Krishak Durghatna Kalyan Yojana – FAQ
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना क्या है?
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना एक ऐसी सरकारी योजना है जिसके तहत कृषकों को हादसे के बाद मुआवजा दिया जाएगा।
कृषक दुर्घटना कल्याण योजना कौन लाभ प्राप्त करेगा?
2019 के 14 सितंबर के बाद, जिन किसानों के परिवार सड़क दुर्घटना के पीड़ित हुए थे, वे योजना के लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।
किस आयु समूह के किसान, कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत पात्र होते हैं?
आवेदक किसान की आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होनी चाहिए।