अब बेटी की शादी में आपके लिए यह सुनहरा अवसर, राजस्थान सरकार द्वारा कन्यादान के लिए 41 हजार रुपये की सहायता – राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना – Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana

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राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना: लड़कियों की शादी में बाधाएं दूर करने के लिए, राजस्थान सरकार ने राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की है, जिसके तहत गरीब लड़कियों की शादी के खर्चों का सामर्थ्य उठाया जाएगा।

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana – सरकारी योजनाएँ:

राजस्थान के अशोक गहलोत सरकार ने राज्य की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री कन्यादान योजना शुरू की है। इस योजना के तहत, शादी के लिए बेटियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ताकि बेटियों की शादी में कोई बाधा न हो।

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana – योजना की विशेषताएँ:

  • इस योजना का लाभ उन परिवारों को प्रदान किया जाएगा जिनमें कोई कमाने वाला सदस्य नहीं है।
  • उदाहरण के लिए, योजना के माध्यम से बीपीएल परिवारों की बेटियां, अंत्योदय परिवारों की बेटियां, आस्था कार्ड धारकों की बेटियां और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियां लाभ प्राप्त करेंगी।
  • इस वित्तीय सहायता की राशि ₹31000 से ₹41000 तक होगी।
  • इस योजना के तहत केवल परिवार की दो बेटियां ही इसके लाभ प्राप्त करने के पात्र होंगी।
  • इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए, बालिका की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • इस योजना का कार्यान्वयन जिला स्तर पर समीक्षित किया जाएगा।
  • जिला कलेक्टर के अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग समिति का गठन किया जाएगा।
  • इस योजना का कार्यान्वयन मॉनिटरिंग समिति के माध्यम से पूरे जिले में किया जाएगा।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र जमा करना होगा।
  • इस आवेदन को विवाह की तिथि से 1 महीने पहले या विवाह की तिथि के 6 महीने बाद जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा करना होगा।

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana – नियोजन आवेदन से संबंधित दिशा-निर्देश

  • आवेदकों को नियमित प्रपत्र में आवेदन पत्र जमा करना होगा।
  • आवेदन को अधिकतम 15 दिनों के भीतर निस्तारित किया जाएगा।
  • यदि आवेदन विवाह से पहले आवेदक द्वारा किया जा रहा है
  • इस स्थिति में आवेदन की प्रमाणित करणी जिला अधिकारी खुद करेंगे।
  • विवाह के बाद के आवेदन की स्थिति में, विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र जमा करना आवश्यक है।
  • आवेदक के बीपीएल कार्ड के स्वयं-प्रमाणित फोटो कॉपी को प्रमाण के रूप में जमा करना अनिवार्य है, जिससे प्रमाणित हो कि आवेदक एक बीपीएल चयनित परिवार से है।
  • यदि आवेदक अंत्योदय परिवार से हैं, तो अंत्योदय कार्ड की फोटोकॉपी जमा करना अनिवार्य है।
  • यदि आवेदक आस्था कार्ड धारक हैं, तो आस्था कार्ड की प्रतिलिपि जमा करना आवश्यक है।
  • शहरी क्षेत्रों या ग्रामीण क्षेत्रों में आवेदन जिला मजिस्ट्रेट के पास जमा किए जाएंगे।
  • लाभ राशि सीधे आवेदक के खाते में हस्तांतरित की जाएगी।
  • जिला मजिस्ट्रेट आवेदक को एक शुभकामना संदेश भी देंगे, साथ ही राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री की स्वीकृति की प्रतिलिपि भी देंगे।

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana – योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा

  • जिला कलेक्टर के अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग समिति गठित की जाएगी।
  • इस मॉनिटरिंग समिति द्वारा जिला स्तर पर योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी।
  • जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सभी पंचायत समिति के विकास अधिकारियों को मॉनिटरिंग समिति के सदस्य बनाया जाएगा।
  • जिला मजिस्ट्रेट समिति के सदस्य सचिव होंगे।
  • इस समिति की बैठक हर तीन महीने में होगी।
  • समिति संबंधित सुझाव और आवश्यकताओं को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को सूचित करेगी।

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana – योजना के पात्रता मापदंड

  • लड़की को राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • लाभार्थी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • इस योजना के लाभ का उठाने के लिए केवल दो लड़कियों को ही योग्य माना जाएगा।
  • इस योजना के लाभ अंत्योदय परिवार के सभी वर्गों को प्रदान किए जाएंगे।
  • इस योजना के लाभ बीपीएल परिवारों के सभी वर्गों को भी मिलेंगे।
  • आस्था कार्डधारी परिवार को भी इस योजना के लाभ प्रदान किए जाएंगे।
  • जिन महिलाओं के पति मर चुके हैं और उन्होंने पुनः विवाह नहीं किया है, उनकी बेटियां इस योजना के लाभार्थी होंगी।
  • यदि विधवा महिला की मासिक आय ₹ 50000 या उससे कम है, तो इस स्कीम के अंतर्गत उनकी बेटी की शादी पर इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • अगर परिवार में 25 वर्ष या उससे अधिक की उम्र के किसी सदस्य की आय कमाई नहीं होती है, तो इस स्थिति में भी इस योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • इस योजना के लाभ का देय होगा उन विवाह्य लड़कियों को, जिनके माता-पिता जीवित नहीं हैं और परिवार के किसी सदस्य की आय ₹ 50000 से अधिक नहीं है।

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana – महत्वपूर्ण दस्तावेज़

  • आवेदन पत्र
  • पता प्रमाण पत्र
  • विवाह पंजीकरण प्रमाणपत्र
  • बीपीएल कार्ड
  • अंत्योदय कार्ड
  • आस्था कार्ड
  • विधवा पेंशन की पीपीओ
  • आय प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाता बचत प्रमाणपत्र
  • आयु प्रमाण पत्र
  • पति की मृत्यु प्रमाण पत्र आदि।

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana – आवेदन प्रक्रिया

  • निकटतम ई-मित्र से संपर्क करें
  • अब आपको राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आवेदन से संबंधित जानकारी ई-मित्र ऑपरेटर को प्रदान करनी होगी।
  • इसके बाद आपको ई-मित्र ऑपरेटर को सभी मांगी गई जानकारी प्रदान करनी होगी।
  • अब आपको ऑपरेटर को सभी महत्वपूर्ण दस्तावेज़ प्रदान करने होंगे, ताकि वह इन्हें आवेदन पत्र के साथ संलग्न कर सके।
  • आवेदन प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद, आपको अपना संदर्भ संख्या लेनी होगी।
  • संदर्भ संख्या के माध्यम से आप अपने आवेदन की स्थिति का पता लगा सकते हैं।

इस तरीके से आप राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना – Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana – के तहत आवेदन कर सकेंगे।

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