Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2023 – Apply Now – राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2023 – यहाँ से जाने पूरी जानकारी

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Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2023:- राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना राजस्थान सरकार द्वारा संचालित एक योजना है Mukhyamantri Kanyadan Yojana का उद्देश्य बेटियों के विवाह के समय परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों से निपटना है। इस राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 2023 के अंतर्गत विभिन्न पहलों के माध्यम से समाजिक और आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि लड़कियों के विवाह को सहारा मिल सके। इस लेख को पढ़कर आप राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना से संबंधित उद्देश्य, लाभ, विशेषताएं, पात्रता मानदंड, महत्वपूर्ण दस्तावेज़, और आवेदन प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे।

राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का शुभारंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से बीपीएल परिवार की कन्याओं, अंत्योदय परिवार की कन्याओं, आस्था कार्ड धारी परिवार की कन्याओं, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं और विधवा महिलाओं की कन्याओं को विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह सहायता राशि ₹31,000 से ₹41,000 तक होगी। प्रत्येक परिवार की सिर्फ दो कन्याएं ही इस योजना का लाभ ले सकेंगी। इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए कन्या की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा जिला स्तर पर होगी और इसके लिए जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग समिति गठित की जाएगी।

मॉनिटरिंग समिति के माध्यम से पूरे जिले में Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2023 को कार्यान्वित किया जाएगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए एक निर्धारित आवेदन प्रपत्र जमा करना होगा। यह आवेदन विवाह की तिथि से 1 माह पहलेया विवाह की तिथि के 6 माह बाद जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana 2023 – Overview

योजना का नामराजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना
किसने आरंभ कीराजस्थान सरकार
लाभार्थीराजस्थान के नागरिक
उद्देश्यविवाह के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना
आधिकारिक वेबसाइटhttps://jankalyan.rajasthan.gov.in/
साल2023
राज्यराजस्थान
आवेदन का प्रकारऑनलाइन/ऑफलाइन

उद्देश्य – राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

इस योजना का मुख्य उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की कन्याओं के विवाह पर आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाना है। अब प्रदेश के नागरिकों को अपनी कन्या के विवाह के लिए किसी पर भी निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि राजस्थान सरकार उनको आर्थिक सहायता मुहैया कराएगी। यह योजना कन्या विवाह को रोकने में भी कारगर साबित होगी क्योंकि इस योजना का लाभ केवल उन्हीं बेटियों को प्रदान किया जाएगा जिनकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है।

लाभ तथा विशेषताएं – राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

  • राजस्थान सरकार ने “राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना” का शुभारंभ किया है जिसके तहत पात्र लड़कियों के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
  • यह योजना बीपीएल परिवार की कन्याओं, अंत्योदय परिवार की कन्याओं, आस्था कार्ड धारी परिवार की कन्या, आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों में कोई कमाने वाला सदस्य नहीं होने वाले परिवारों और विधवा महिलाओं की कन्याओं को लाभ प्रदान करने का उद्देश्य रखती है।
  • इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता ₹31,000 से ₹41,000 तक होगी।
  • इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए केवल उपयुक्त दो बेटियों वाले परिवारों को ही यह सुविधा मिलेगी।
  • योजना के अनुसार, लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • यह योजना जिला स्तर पर समीक्षा की जाएगी।
  • जिला कलेक्टर के अध्यक्षता में एक मॉनिटरिंग समिति गठित की जाएगी।
  • मॉनिटरिंग समिति जिले भर में योजना के कार्यान्वयन का प्रबंधन करेगी।
  • इस योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदकों को निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा।
  • यह आवेदन विवाह की तिथि से 1 महीना पहले या विवाह की तिथि के 6 महीने बाद जिला कलेक्टर को जमा करना होगा।

संबंधित दिशा निर्देश – मुख्यमंत्री कन्यादान योजना आवेदन 

  • निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र जमा करना होगा.
  • आवेदन पत्र को विवाह तिथि से 1 माह पूर्व या विवाह तिथि के 6 माह बाद तक जिलाधिकारी को भेजना होगा.
  • आवेदन का निराकरण 15 दिनों के अंदर होगा.
  • यदि आवेदक विवाह से पहले आवेदन कर रहा है, तो जिला अधिकारी आवेदन की पुष्टि करेंगे.
  • विवाह के बाद आवेदन करने पर विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र जमा करना आवश्यक होगा.
  • आवेदक को अपने बीपीएल चयनित परिवार का प्रमाण बनाने के लिए बीपीएल कार्ड की स्वयंप्रमाणित छाया प्रति जमा करनी होगी.
  • अगर आवेदक अंत्योदय परिवार से है, तो अंत्योदय कार्ड की छायाप्रति जमा करनी होगी.
  • आवेदक आस्था कार्ड धारी हैं, तो आस्था कार्ड की छायाप्रति जमा करनी होगी.
  • शहरी या ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन जिलाधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा.
  • लाभ की राशि सीधे आवेदक के खाते में हस्तांतरित की जाएगी.
  • जिलाधिकारी द्वारा आवेदक को माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान की ओर से स्वी
  • कृति की प्रति के साथ बधाई संदेश दिया जाएगा.

कार्यान्वयन की समीक्षा – राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

  • जिला कलेक्टर द्वारा एक मॉनिटरिंग समिति की गठन किया जाएगा।
  • समिति का उद्घाटन जिले के विकास और प्रगति के मानकों के आधार पर किया जाएगा।
  • समिति के अध्यक्ष के रूप में जिला कलेक्टर नियुक्त होंगे।
  • मॉनिटरिंग समिति जिला स्तर पर योजना के संचालन और कार्यान्वयन की समीक्षा करेगी।
  • समिति में मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद और सभी विकास अधिकारी पंचायत समिति के सदस्य होंगे।
  • जिलाधिकारी समिति के सदस्य के रूप में सचिव नियुक्त होंगे।
  • समिति की बैठक प्रत्येक तीन महीने में आयोजित की जाएगी।
  • समिति द्वारा आपने सुझाव और आवश्यकताओं को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग को सूचित किया जाएगा।

पात्रता – राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

  • कन्या राजस्थान की स्थाई निवासी होनी चाहिए।
  • लाभार्थी की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • एक परिवार में केवल दो कन्याएं ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
  • योजना सभी वर्गों के अंत्योदय परिवारों को प्रदान की जाएगी।
  • सभी बीपीएल परिवार भी इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
  • आस्था कार्ड धारी परिवारों को भी योजना का लाभ मिलेगा।
  • विधवा महिलाएं जिनके पति की मृत्यु हो गई है और जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है, उनकी पुत्रियां इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं।
  • यदि विधवा महिला की मासिक आय ₹50000 से कम है, तो उसकी पुत्री के विवाह पर योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • अगर परिवार में 25 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई कामआने वाला सदस्य नहीं है, तो भी योजना का लाभ प्रदान किया जाएगा।
  • योजना का लाभ विवाह योग्य कन्याओं को भी मिलेगा जिनके माता-पिता का देहांत हो चुका है और उनकी देखभाल करने वाली संरक्षण पात्रता धारक विधवा है।
  • योजना का लाभ विवाह योग्य कन्याओं को भी मिलेगा जिनके माता-पिता में से कोई भी जीवित नहीं है और परिवार के किसी सदस्य की आय ₹50000 से अधिक नहीं है।

राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत अनुदान

श्रेणीआयुसहायता राशिदसवीं कक्षा पास होने की राशिस्नातक पास होने की राशि
अनुदान18+ वर्ष₹31,000₹10,000₹20,000
अनुसूचित जाति18+ वर्ष₹31,000₹10,000₹20,000
अल्पसंख्यक वर्ग18+ वर्ष₹31,000₹10,000₹20,000
सहयोग और उपहार योजना में एससी/एसटी/माइनॉरिटी जाति के बीपीएल परिवारों को छोड़कर शेष सभी वर्गों के बीपीएल परिवार, अंत्योदय परिवार, आस्था कार्ड धारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं और 18 वर्ष से अधिक आयु वाली कन्याओं के विवाह पर नकदी सहायता राशि का विवरण18+ वर्ष₹21,000₹10,000₹20,000
विवाह योग्यजन18+ वर्ष₹21,000₹10,000₹20,000
महिला खिलाड़ियों के स्वयं के विवाह पर18+ वर्ष₹21,000₹10,000₹20,000
पालनहार में लाभार्थी18+ वर्ष₹21,000₹10,000₹20,000

महत्वपूर्ण दस्तावेज

  • आवेदन पत्र
  • निवास प्रमाण पत्र
  • विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र
  • बीपीएल कार्ड
  • अंत्योदय कार्ड
  • आस्था कार्ड
  • विधवा पेंशन का पीपीओ
  • आय प्रमाण पत्र
  • राशन कार्ड
  • बैंक खाता विवरण
  • आयु का प्रमाण
  • पति का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि

आवेदन करने की प्रक्रिया – राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

  • सर्वप्रथम, आपको नजदीकी ई-मित्र जाना होगा।
  • ई-मित्र संचालक को राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आवेदन से संबंधित जानकारी प्रदान करनी होगी।
  • ई-मित्र संचालक को आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित महत्वपूर्ण दस्तावेज प्रदान करने होंगे:
  1. आवेदन पत्र (योजना के लिए आधिकारिक फॉर्म)
  2. आवेदक की पहचान प्रमाण की प्रति (आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, या पासपोर्ट)
  3. आवेदक का जन्म प्रमाण पत्र
  4. आवेदक की बैंक खाता विवरण
  5. आवेदक की विवाह प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  6. आवेदक की कमीशन प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • आवेदन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद, रेफरेंस नंबर प्राप्त करें।
  • रेफरेंस नंबर के माध्यम से आप अपने आवेदन की स्थिति ट्रैक कर सकते हैं।
  • इस प्रकार आप राजस्थान मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत आवेदन कर सकेंगे।

Rajasthan Mukhyamantri Kanyadan Yojana Contact Details

  • विभाग – सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
  • इमेल – sjeraj_ww@yahoo.com

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